21 सितंबर से खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज, इन बातों का रखना होगा विशेष ध्यान

कोरोना महामारी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने School – Collage और उच्च शिक्षा संस्थानों को 21 सितंबर से फिर से खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना अनिवार्य होगा।

स्कूल जाने के लिए यह होंगे नियम

फिलहाल स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को बुलाया जाएगा, अगर ये छात्र अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए स्कूल जाना चाहेंगे तो उन्हें इसकी इजाजत होगी। हालांकि इसके लिए उन्हें अपने माता-पिता या अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों के पास ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प भी मौजूद रहेगा, स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खोले जाएंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा का प्रबंध नहीं है।

ऑनलाइन शिक्षा पर रहेगा जोर

School – Collage दोनों को ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं, आधिकारिक नोटिस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों से कहा है कि वे अपने अकादमिक कैलेंडर को दुरुस्त करें ताकि परिसरों में भीड़-भाड़ से बचा जा सके। स्कूल में

प्रयोगशालाएं खुली रहेंगी, लेकिन छात्रों को छह फीट की दूरी बनाए रखनी होगी। स्कूल में मार्निंग में होने वाले प्रेयर की अनुमित नहीं होगी। जबकि छात्रों के बीच और छात्रों औऱ शिक्षकों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान भी बैन रहेगा।

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विशेष निर्देश

सरकारी नियमों के अनुसार केवल उन्हीं स्कूलों और कॉलेजों को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी जो कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं. परिसरों के अंदर छात्रों, शिक्षकों और कंटेनमेंट जोन में रहने वाले कर्मचारियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बुजुर्ग लोगों, गर्भवती महिलाओं, बीमारियों वाले लोगों सहित उच्च जोखिम वाले कर्मचारियों को परिसर में नहीं बुलाया जा सकता।

सभी परिसरों को स्कूल कॉलेज फिर से खोलने से पहले एक पूरी तरह से सैनिटाइजेशन प्रोसेस से गुजरना होगा, विशेष रूप से उन परिसरों जिन्हें कोविड-19 केंद्रों में परिवर्तित किया गया है। कैंपस में कैश ट्रांजैक्शन की जगह ई-वॉलेट आदि को बढ़ावा दिया जा सकता है।