देश का कोई भी व्यक्ति अब जम्मू-कश्मीर में ज़मीन खरीद सकता है और यहीं नहीं वहां पर बस भी सकता है। मंगलवार को गृह मंत्रालय द्वारा इसके तहत एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। लेकिन बता दें की अभी खेती की ज़मीन को लेकर रोक जारी रहेगी।

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चाहते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री जम्मू-कश्मीर में लगें। जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल लैंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। लेकिन खेती की ज़मीन अभी सिर्फ राज्य के लोगों के लिए ही रहेगी।
सिर्फ़ जम्मू निवासियों की थी ज़मीन!
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में इससे पहले सिर्फ वहां के निवासी ही ज़मीन की खरीद-फरोख्त कर सकते थे। हलांकि अब बाहर के लोग भी ज़मीन खरीदकर वहां पर अपना काम शुरू कर सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय का है फैसला !
यह फैसला जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया है, जिसके अनुसार कोई भी भारतीय अब जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए ज़मीन खरीद सकता है। यहाँ तक की इसके लिए किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की भी जरूरत नहीं होगी।
पिछले साल हटा था अनुच्छेद 370!
जम्मू-कश्मीर को पिछले साल ही अनुच्छेद 370 से मुक्त किया गया है, जिसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। केंद्र शासित प्रदेश होने के एक साल बाद ज़मीन के कानून में बदलाव लाया गया है।