कोरोनाकाल के वक्त रोजगार मे तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार 12 नवंबर याने की आज के दिन आत्मनिर्भर भारत 3.0 लांच करने का ऐलान किया है । इसका उद्देश्य रोजगार के अवसर बढ़ाना है। साथ ही साथ किसी कंपनी से जुड़े नए कर्मचारियो या नौकरी गंवा चुके कर्मचारियो को फायदा पहुंचाना भी है । जिनकी कुछ शर्ते भी होंगी आइए जानते इस योजना के बारे मे ।

क्या है आत्मनिर्भर भारत 3.0 योजना
इस योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी पीएफ का फायदा उठा सकेंगें । जो कंपनी ईपीएफओ मे रजिसटर्ड है उन्ही कंपनी के कर्मचारियो को ये लाभ मिल सकेगा । खासतौर पर ये लाभ कंपनी मे आए नए कर्मचारियो और जिन लोगो ने अपनी जॉब पहले खोई है उनके लिए बनाई गई है ।
इन लोगो को मिल सकेगा इस योजना का लाभ
- जो कर्मचारी ईपीएफओ रजिसटर्ड कंपनी से जुड़े और उनका वेतन 15000 से कम हो ।
- 1 मार्च 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच जिन्होने कोरोना काल के दौरान अपनी नौकरी गवाई हो और 1अक्टूबर 2020 या उसके बाद से फिर काम करने लगे हो । इसमे 15000 से कम मासिक आय होना अनिवार्य है ।
1 New scheme Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana being launched to incentivize job creation during COVID-19 recovery.
EPFO registered establishments – if they take in new employees or those who lost jobs earlier – these employees will get some benefits.
Effective from Oct 1, 2020 pic.twitter.com/idUZHOvNEv
— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) November 12, 2020
कंपनी को लाभ उठाने के लिए इन मापदण्डो से गुजरना होगा
- अगर इएफओ रजिसटर्ड कंपनी लोगो को नए रोजगार देती है तो उन्हे फायदा मिलेगा
- इसमें 50 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी अगर 2 से ज्यादा लोगों को नया रोजगार देती है तो उनको स्कीम का लाभ मिलेगा
- 50 से ज्यादा कर्मचारी वाली संस्था को इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 5 से ज्यादा कर्मचारी रखने होंगे
- जो संस्थाएं.EPFO में रजिस्टर्ड नहीं हैं उन्हें लाभ नहीं मिलेगा, इसके लिए पहले उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, तभी फायदा मिलेगा
- ये स्कीम 30 जून 2021 तक लागू रहेगी ।
Here is the criteria for EPFO registered establishments to be eligible for benefits under Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana:
If new employees of requisite number are recruited from Oct 1, 2020 to June 30, 2021, the establishments will be covered for next two years. pic.twitter.com/vLhE3g0Qzg
— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) November 12, 2020
सरकार उठाएगी कंपनी का खर्च
वो कंपनियां जिनमें 1000 से कम कर्मचारी हैं, कर्मचारी के हिस्से का 12 परसेंट PF का हिस्सा और कंपनी का 12 परसेंट केंद्र सरकार योगदान देगी, यानि पूरा 24 परसेंट का बोझ सरकार उठाएगी ।
दूसरी वो कंपनियां शामिल हैं जिनमें कर्मचारियों की संख्या 1000 से ज्यादा है. ऐसी कंपनियों में सरकार सिर्फ कर्मचारी का 12 परसेंट का हिस्सा देगी, संस्था को अपना हिस्सा खुद वहन करना होगा ।
आधार कार्ड से लिंक इएफओ अकांउट मे ही सब्सडी दी जाएगी ।
Central govt. to give subsidy by way of EPF contributions for 2 years in respect of new eligible employees
Subsidy will be credited upfront in Aadhaar-seeded EPFO accounts
– FM @nsitharaman explains benefits of #AatmaNirbharBharatRozgarYojana pic.twitter.com/2gigH5wOTu
— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) November 12, 2020