सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित करने संबंधी याचिका यह कहते हुए खारिज की !

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 स्थगित करने संबंधी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि कोरोना वायरस के आधार पर चुनाव को स्थगित नही किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता नीरज शेखर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कोरोना महामारी बिहार चुनाव को स्थगित करने का आधार नही हो सकती. कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग ही सारे फैसले लेगा.

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बिहार चुनाव स्थगित करने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव को स्थगित करने से मना कर दिया है. जनहित याचिका मे कहा गया था कि बिहार के कोरोना औऱ बाढ़ से पूरी तरह मुक्त होने तक चुनाव के लिए अधिसूचना जारी नहीं करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया जाय.

इस पर जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कोविड-19 के आधार पर चुनावों को नहीं टाला जा सकता. बेंच ने कहा कि इस पर चुनाव आय़ोग ही फैसला लेगा. बेंच ने कहा कि यह एक प्रीमेच्योर याचिका है क्यों कि चुनाव आय़ोग ने अभी इस चुनाव के लिए कोई अधिसूचना जारी नही की है.

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विधानसभा चुनाव टालने की मांग 

बिहार में होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ दिनों पहले ही निर्वाचन आयोग ने चुनाव कराने संबंधी गाइडलाइंस जारी की थी. इसके बाद से ही बिहार की सभी विपक्षी पार्टियां कोरोना औऱ बाढ़ से त्रस्त राज्य में चुनाव टालने की मांग कर रही हैं. इन दलों को एनडीए की सहयोगी एलजेपी का साथ भी मिल रहा है.

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