केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-5 के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी है. अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों औऱ कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सभी गतिविधियों को बहाल किया जायेगा. 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल औऱ मनोरंजन पार्क को भी शर्तों के साथ खोलने की अनुमति होगी. इस बार केन्द्र सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों औऱ कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दी है लेकिन इस पर फैसला लेने के लिए राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दिया गया है.

इन जगहों को खोलने की अनुमति होगी
केन्द्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक अनलॉक-5.0 में सिनेमा/ थिएटर / मल्टीप्लेक्स को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए मंत्रालय द्वारा SOP जारी की जाएगी. 15 अक्टूबर के बाद स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने का फैसला राज्य सरकारों को दिया गया है. इसके लिए अभिभावकों की रजामंदी जरुरी है.
इसके साथ ही उच्च शिक्षा संस्थानों में केवल पीएचडी, साइंस और टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में पीजी के छात्रों के लिए लैब कार्यों की अनुमति होगी. इन संस्थानों को 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति होगी. सरकार ने साफ किया है कि ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग शिक्षण का पसंदीदा माध्यम बना रहेगा औऱ इसे प्रोत्साहित किया जाएगा.
इन पर रहेगी पाबंदी
अनलॉक-5 में सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, खेल, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 100 लोगों की जगह अब 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी. ऐसी जगहों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, थर्मल स्कैनिंग और हेंड वाश एवं सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरुरी है. इन कार्यक्रमों में कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों के शामिल होने की सख्त पाबंदी होगी.
केन्द्र सरकार ने अनलॉक-5 में कटेंनमेंट जोन में जारी सख्त लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है. इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी कटेंनमेंट जोन मे लॉकडाउन 31 अक्टूबर तक बढ़ाया है. गाइडलाइंस में 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं औऱ 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में ही रहने को कहा गया है. बहुत जरुरी होने पर ही उन्हें घर से निकलने की अनुमति होगी.