Covid महामारी के बीच कैसे होगा बिहार चुनाव, पढ़िए चुनाव आयोग द्वारा जारी Guidelines

Bihar Election जोकि अपने आप में Covid-19 महामारी के बीच होने जा रहा पहला विधानसभा चुनाव है उसकी तारीखों की घोषणा भारत निर्वाचन आयोग आज कर सकता है, बता दें वर्तमान बिहार विधानसभा का कार्यकाल 1 नवंबर को खत्म हो रहा है। चुनाव आयोग ने कोरोना वायरस महामारी के बीच चुनाव और उपचुनाव कराने के लिए एक मानक Guidelines जारी किए हैं।

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बिहार चुनाव के लिए चुनाव आयोग के Guidelines

  • बिहार विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार अभियान में ज्यादा शोर-शराबा नहीं होगा।
  • डोर-टू-डोर अभियान प्रतिबंधों के अधीन है। उम्मीदवार सहित सिर्फ पांच लोगों को डोर-टू-डोर चुनाव प्रचार के लिए जाने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसमें सुरक्षा कर्मियों की संख्या को शामिल नहीं किया गया है।
  • वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय हर पांच वाहनों के बाद तोड़ा जाना चाहिए। वाहनों के दो काफिले के बीच का अंतर 100 मीटर के अंतराल के बजाए आधा घंटा होना चाहिए।
  • हर व्यक्ति चुनाव-संबंधी हर गतिविधि के दौरान फेस मास्क पहनेगा।
  • सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। हर बूथ पर सैनेटाइजर, साबुन और पानी उपलब्ध कराना होगा।
  • बूथ और मतगणना केंद्र के रूप में बड़े हॉल को चुना जाना चाहिए ताकि सामाजिक डिस्टेंसिंग को बनाए रखा जा सके।
  • नामांकन फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। इसे ऑनलाइन भरा जा सकता है और जमा करने के लिए इसका प्रिंट निकाला जा सकता है।
  • शपथ पत्र भी ऑनलाइन भरा जा सकता है।
  • उम्मीदवार जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं हालांकि नकद जमा कराने का विकल्प भी होगा।
  • नामांकन जमा करने के लिए उम्मीदवार के साथ केवल दो व्यक्ति ही जा सकते हैं। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया के दौरान केवल दो वाहनों की अनुमति होगी।
  • मतगणना हॉल में 7 से ज्यादा मतगणना टेबल की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसलिए, एक निर्वाचन क्षेत्र के मतों की गिनती के लिए तीन से चार हॉल लिए जा सकते हैं।
  • बिहार के एक मतदान केंद्र पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,500 से घटाकर 1,000 कर दी गई है। पोस्टल बैलेट की सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए लागू होगा, इसके साथ ही यह सुविधा विकलांग या कोरोनो वायरस से पीड़ित लोगों को भी दी जाएगी।