विवादों से दूर रहने वाले मशहूर संगीतकार और गायक एआर रहमान इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आयकर विभाग ने AR Rahman पर टैक्स चोरी करने का आरोप लगाया है साथ ही उनके टैक्स के भुगतान में विसंगतियां भी पाई हैं। आयकर विभाग द्वारा ऑस्कर विजेता एआर रहमान के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने गायक को नोटिस भी भेजा है।
आयकर विभाग का कहना है कि AR Rahman ने 3.47 करोड़ रुपये को कथित रूप से अपने नाम के ट्रस्ट में स्थानांतरित किए हैं। साथ ही आयकर विभाग ने वर्ष 2011-12 में रहमान के टैक्स भुगतान में विसंगतियां पाई हैं।
Income Tax Dept moves Madras HC alleging AR Rahman evaded tax payments on "professional fees" worth over Rs 3 crores #ARRahman @arrahman https://t.co/KJ9xFHVGiG
— Bar & Bench (@barandbench) September 11, 2020
क्या है पूरा मामला ?
विभाग के वकील डीआर सेंथिल कुमार के अनुसार एआर रहमान को इंग्लैंड स्थित लिब्रा मोबाइल ने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत साल 2011-12 में में 3.47 करोड़ रुपये दिए थे। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार तीन साल के लिए AR Rahman को कंपनी के लिए विशेष कॉलर ट्यून बनानी थी।
एआर रहमान ने कंपनी से कॉलर ट्यून बनाने के लिए मिली रकम को उनके ट्रस्ट में सीधे तौर पर देने को कहा था, जबकि नियमों के अनुसार इस राशि को रहमान द्वारा खुद प्राप्त किया जाना चाहिए था और उस पर टैक्स देने के बाद ही वह उस राशि को अपने ट्रस्ट को दे सकते थे। ऐसे में आयकर विभाग की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायधीश पीएस शिवज्ञानम और वी भारती की खंडपीठ ने म्यूजिक कंपोजर रहमान को नोटिस जारी किया है।